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जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक में सिफारिश की गई वस्‍तुओं पर जीएसटी दर में कमी व बृद्धि की गयी

गोवा से पसूकाभास 
 

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 20 सितम्बर को जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक गोवा में हुई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा गोवा के मुख्यमंत्री  प्रमोद सावंत, राज्यों एवं केन्‍द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

वस्‍तुओं से संबंधित दरों के संबंध में परिषद ने निम्नलिखित निर्णय लिए :

जीएसटी दरों में कमी  –

  • स्लाइड फास्टनरों के पुर्जों पर 18% से 12%
  • समुद्री ईंधन 0.5% (एफओ) पर 18% से 5%
  • वेट ग्राइंडर पर 12% से 5% (ग्राइंडर के रूप में पत्थर सहित)
  • निम्‍नलिखित पर 5% से शून्‍य : –
    • सूखी इमली
    • पत्तों / फूलों / छाल से बने प्लेट और कप
  • कटाई एवं पॉलिश किए गए कीमतों पत्‍थरों पर 3% से 0.25%
  • हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के तहत पेट्रोलियम परिचालन के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू दर 5%
  • जीएसटी /आईजीएसटी से छूट: –
    • स्वदेशी तौर पर विनिर्मित न होने वाली (2024 तक) विशेष रक्षा वस्तुओं का आयात
    • भारत में अंडर -17 महिला फुटबॉल विश्व कप के आयोजन के लिए फीफा और अन्य निर्दिष्ट व्यक्तियों को वस्‍तु एवं सेवाओं की आपूर्ति।
    • भारत में निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) को वस्‍तु एवं सेवाओं की आपूर्ति।

 

जीएसटी दरों में वृद्धि की सिफारिश

  • अध्याय 86 के तहत आने वाली वस्‍तुओं जैसे रेल डिब्‍बा, रोलिंग स्टॉक आदि पर 5% से 12% (संचित आईटीआई के रिफंड के बिना)। इससे इन वस्‍तुओं की आपूर्तिकर्ताओं के साथ आईटीसी संचय की चिंता दूर होगी।
  • कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर 18% से बढ़ाकर 28% + 12% मुआवजा उपकर

 

निर्यात संवर्धन के उपाय

  • जीएसटी/आईजीएसटी से छूट: –
    • निर्दिष्ट नामित एजेंसियों द्वारा रजत / प्लेटिनम पर आयात के समय
    • निर्दिष्ट नामित एजेंसी द्वारा निर्यातकों को आभूषण निर्यात के लिए निर्यातकों को रजत/प्लेटिनम की आपूर्ति,
  • डायमंड इंडिया लिमिटेड (डीआईएल) को स्वर्ण / रजत / प्लेटिनम के आयात पर आईजीएसटी छूट के लिए नामांकित एजेंसियों की सूची में शामिल करना ताकि आभूषण निर्यातकों को नील जीएसटी की आपूर्ति की जा सके।

 

पॉलीप्रोपाइलीन/पॉलीइथिलीन से बुने हुए, बिना बुने हुए और लेमिनेटिड बैग एवं बोरियों पर 12% की एक समान जीएसटी दर (वर्तमान दरों से 5% / 12% / 18%)

 

खास अवधि के लिए कुछ मामलों में जीएसटी रियायत: –

  • 01.07.17 से 30.09.19 की अवधि के लिए मछुआरों को छूट। यह छूट व्याख्यात्मक मुद्दों के मद्देनजर कर योग्यता के संबंध में संदेह होने के कारण दी गई है। हालांकि, इस अवधि के दौरान संग्रह किए जाने वाले किसी भी कर को जमा कराना होगा।
  • 1.07.2017 से 31.12.2018 तक की अवधि के लिए दौरान चरखी, पहियों और अन्य भागों (शीर्षक 8483 के तहत) और और कृषि मशीनरी के उपकरणों पर 12% जीएसटी।

 

डीजल के मामले में 1500 सीसी इंजन क्षमता और पेट्रोल के मामले में 1200सीसी इंजन क्षमता के यात्री वाहन जो 4000 मिमी से अधिक लम्‍बा न हो और जिसे 9 व्यक्तियों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, पर पेट्रोल के लिए 1% डीजल के लिए 3% मुआवजा उपकर। परिषद ने इन विशेषताओं (लंबाई और इंजन क्षमता) के साथ लेकिन 10 व्यक्तियों से अधिक लेकिन 13 व्यक्तियों तक को ले जाने के लिए डिज़ाइन किये गये वाहनों के लिए समान मुआवजा उपकर दर की सिफारिश की है । (वर्तमान में इन वाहनों पर मुआवजा उपकर की दर 15% है।)

 

अन्य बदलाव :

    • एयरेटेड पेय विनिर्माताओं को कंपोज़ीशन स्‍कीम से बाहर रखा जाएगा।
    • पेट्रोलियम परिचालन के लिए निर्दिष्ट वस्‍तुओं के निपटान के समय लेनदेन मूल्य पर 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करने का विकल्प (जिस पर मूल आपूर्ति के समय 5% की रियायती जीएसटी दर का भुगतान किया गया था) बशर्ते कि माल निदेशक द्वारा प्रमाणित हो सामान्य हाइड्रोकार्बन (डीजीएच) गैर-सेवा के रूप में।
    • तंबाकू उत्पादों पर मुआवजा उपकर के रिफंड पर प्रतिबंध (विपरीत शुल्क ढांचे के मामले में)
    • विदेशी एयरलाइनों द्वारा अपने विमान की मरम्मत के लिए अस्थायी रूप से आयातित अतिरिक्त पुर्जों पर रियायत की अनुमति के लिए तौर-तरीकों की सिफारिश, जबकि भारत में नागर विमानन पर शिकागो कन्वेंशन के संदर्भ में पारगमन में।

 

जीएसटी परिषद द्वारा कुछ वस्‍तुओं के संदर्भ में जीएसटी दर को लागू करने के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण :

  • नमी हटाने के लिए फलीदार सब्जियों (चना और मसूर) को महज गर्म करने अथवा उसे नरम करने और पफ करने या छिल्‍का हटाने के लिए और किसी भी अन्य सामग्री (नमक, तेल आदि) से प्रसंस्‍करण न करने को एचएस कोड 0713 के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।
  • एचएस कोड 8424 के तहत आने वाले सभी “मैकेनिकल स्प्रेयर” पर जीएसटी दर 12% होगा।
  • सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों जैसे सोलर वॉटर हीटर, सोलर स्टीम, जेनरेशन सिस्टम के लिए सोलर इवेक्यूएशन ट्यूब जैसे पुर्जों पर 5% जीएसटी दर लगेगा।
  • चिकित्‍सा उपकरणों (9018, 9019, 9021 या 9022 के अंतर्गत आने वाले) के विशेष पुर्जों एवं एक्‍सेसरीज पर जीएसटी दर 12% होगा।
  • बादाम दूध को एचएस कोड 22029990 के तहत वर्गीकृत किया गया है और इस पर 18% जीएसटी दर लगेगा।
  • नौसेना के लिए आयातित भंडार को आईजीएसटी से छूट मिलेगी।

दरों में बदलाव 01 अक्‍टूबर 2019 से प्रभावी होगा।

[यह विज्ञप्ति जीएसटी परिषद के निर्णय को सरल भाषा में आसानी से समझने के लिए है, इसे राजपत्र अधिसूचना/परिपत्रों के माध्यम से प्रभावी किया जाएगा, जो कानून की ताकत होगी।]

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