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सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला अयोध्या में विवादस्थ स्थान पर ही बनेगा राममंदिर,

मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह 5 एकड जमीन दी जायेगी
नई दिल्ली (प्याउ)। आज 9 नवम्बर को भारतीय न्यायपालिका ने आखिर शताब्दियों से चल रहे अयोध्या का राममंदिर जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया दिया।विवादस्थ जमीन का बंटवारा नहीं होगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना पक्ष साबित करने में सफल नहीं रहा, मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनी, मस्जिद के लिए दूसरी जगह पर जमीन दिया जाय। ट्रस्ट बना कर मस्जिद निर्माण
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 40 दिनों तक ( 6 अगस्त 2019  से 16 अक्टूबर तक प्रतिदिन इस मामले  ) की सुनवाई के बाद 9 नवम्बर की प्रातः10.30 बजे सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय के एक नम्बर न्यायालय में  मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षा में  न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति  डीवाय चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति  एस अब्दुल नजीर की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया। इसमें शिया वक्फ बोर्ड की याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से खारिज कर दी। सबसे अहम यह मामला यह है कि विवादस्थ जमीन पर न्यायालय ने  हक माना। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तीस मिनट में यह फैसला सुनाया जायेगा।  शिया वक्फ बोर्ड  व निर्मोही अखाडे का दावा सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।  सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व विभाग की रिर्पोट को स्वीकार कर दिया। जहां पर तथाकथित बाबरी  मस्जिद बनी थी वहां पर पहले मंदिर था। बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। न्यायालय ने तथ्यों के अनुसार 12वीं सदी में मंदिर निर्माण किया गया। खुदाई में जो मिला वह इस्लामिक ढांचा नहीं था। न्यायालय ने फैसला दिया कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ इस पर कोई विवाद नहीं है। हिंदुओं की आस्था के अनुसार अयोध्या में जन्म हुआ। आस्था की गलत होने का कोई प्रमाण नहीं है। आस्था व विश्वास पर मालिकाना हक नहीं बनता। परन्तु जमीन के मालिकाना हक बारे में फैसला केवल कानूनी रूप से दिया जायेगा। बाबर के शासनकाल में मस्जिद बनायी गयी। सुन्नी वक्फ बोर्ड  भी देर से न्यायालय पंहुचा। सर्वोच्च न्यायालय ने विवादस्त जमीन का बंटवारा नहीं होगा। हिंदू चबुतरे व सीता रसाई में पूजा करते थे। विवादस्थ जमीन का बंटवारा नहीं होगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना पक्ष साबित करने में सफल नहीं रहा, मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनी, मस्जिद के लिए दूसरी जगह पर जमीन दिया जाय। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाय। विवादस्थ जमीन गोपाल विरासद को पूजा का अधिकार दिया गया। विवादस्थ जमीन रामजन्मभूमि न्याय को दिया गया। मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जायेगा। न्यायालय ने सर्वसम्मति से सुनाये फैसले में रामजन्मभूमि न्यास के दावे को स्वीकार करते हुए विवादस्थ जमीन सोंपी। वहीं निर्मोही अखाडे, सुन्नी वक्फ बोर्ड व शिया वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज किया। मंदिर निर्माण की योजना सरकार 3 महिने में ट्रस्ट की देख रेख में बनाये। मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में बैकल्पिक स्थान पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड जमीन दे। वहीं पूजा का अधिकार गोपाल विशारद का स्वीकार किया। सरकार 3 महिने में ट्रस्ट बना कर मंदिर निर्माण का कार्य कराये।
सर्वोच्च न्यायालय ने राममंदिर के लिए बनाये जाने वाले ट्रस्ट में निर्मोही अखाडे को भी रखने का निर्देश दिया। वहीं मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को दायित्व दिया। सरकार को 3 महिने में यह कार्य करने सम्पन्न कराने का निर्देश दिये। इसके साथ विवादस्थ स्थान रामलला विराजमान का दावा स्वीकार किया।

उल्लेखनीय है कि शताब्दियों ंसे चले इस विवाद का सर्वसम्मत से फैसला सुनाकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक बडा कार्य किया। सन 1528 के बाद उपजे इस विवाद का समाधान करने के लिए मोदी सरकार के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही मजबूती से ठोस कदम उठाये।
क्योंकि भारत सरकार को हर हाल में न्याय व भारत के सम्मान की रक्षा करने के दायित्व का निर्वहन करने का भान था।
इस मामले में अंतिम न्याय व भारत का आम जनमानस की चाहत यही है कि अयोध्या में केवल भगवान राम का भव्य मंदिर बने और आक्रांता बाबर के नाम पर भारत में एक इंच जगह नहीं दी जा सकती।
देश के हित में यह बेहतर होता कि मुस्लिम पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आने से पहले ही  अयोध्या में   आक्रांता बाबर के नाम की  मस्जिद बनाने के अपने दावे को त्याग कर भारतीय संस्कृति का  सम्मान बढ़ाते और  आक्रांता व अत्याचारी बाबर से अपना संबंध जोड़ने के बजाय भारत की सरजमी से मोहब्बत का पैगाम देते।रामजन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद विवाद। इसमें असफल रहा मुस्लिम पक्ष । अब सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। उसमें मस्जिद के लिए अन्यत्र जमीन दी जाने का न्याय व देशभक्तों की नजरों में खरा नहीं उतरता हो पर देश में अमन चैन स्थापित करने के लिए वर्तमान हालतों को देख कर स्वीकार किया जा सकता है।
हालांकि भारतीयता के मर्मज्ञ देवसिंह रावत के अनुसार यह मामला हिंदू मुस्लिमों के बीच का भूमि विवाद नहीं अपितुु भारत पर विदेशी आक्रांता द्वारा भारत को गुलाम बनाने का प्रकरण है। भारतीय मुस्लिम सहित हर एक भारतीय सपने में भी बाबर सहित  आक्रांताओं के नाम का कोई स्मारक स्वीकार नहीं करेगा।निहित स्वार्थी हुक्मरानों व दलों ने भारतीय मुस्लिमों को आक्रांता बाबर पर किया गुमराह कर उसे बलात मुस्लिम अस्मिता से जोडकर देश के अमन चैन व भाईचारे को नष्ट करने का कृत्य किया।  रामजन्मभूमि का मामला जमीन का विवाद नहीं अपितु विदेशी आक्रांता बाबर द्वारा रौदी गयी भारत की अस्मिता का है प्रश्न।
देश के पदलोलुपु शासकों व निहित स्वार्थी तत्वों ने विदेशी आक्रांता व  अत्याचारी बाबर को इस्लाम का प्रतीक बता कर देशभक्त मुस्लिमों को गुमाराह किया और देश को बर्बादी के गर्त में धकेला
राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद पर 40 दिनों तक चली सुनवाई 16 अक्टूबर को पूरी हो गई और ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नवंबर में सुनाएगा क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत होने से पहले ही यह फैसला आ जायेगा। इस संवैधानिक पीठ में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति  डीवाय चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति  एस अब्दुल नजीर हैं जो 6 अगस्त 2019  से देश के सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की 16 अक्टूबर को सुनवाई की।इसी को देखते हुए उप्र शासन ने भी अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करते हुए अयोध्या में मध्य अक्टूबर माह से 10 दिसम्बर तक धारा 144 लगा दी है।

हालांकि यह ऐतिहासिक फैसला होगा. राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की जमीन के भले ही न्यायालय मालिकाना हक पर विवाद मान रही है। परन्तु भारतीयों के लिए जमीन से अधिक आस्था व देश के स्वाभिमान का है। इस मामले मेें न्याय की भावी तस्वीर भांपते हुए ऐसी अटकलें सुनने में आ रही है कि मुस्लिम पक्षकार इसमें समझौता करना चाहता है कि वे रामजन्मभूमि मंदिर के लिए अपना दावा छोड़ सकते हैं बेशर्ते हिंदू पक्षकार यह वचन दे कि वे काशी व मथुरा में इसी प्रकार की मांग नहीं उठायेंगे। ऐसी अटकलें भी है मुस्लिम पक्ष के इस रवैये को हिंदू पक्षकारों ने सिरे से नकार दिया है।

उल्लेखनीय है कि रामजन्मभूमि विवाद में सर्वोच्च न्यायालय में चली आखिरी सुनवाई के एक दिन पहले जस्टिस गोगोई ने कहा था कि 16 अक्टूबर की शाम पाँच बजे तक सुनवाई पूरी हो जाएगी लेकिन 16 अक्टूबर को एक घंटे पहले ही सुनवाई पूरी करने की घोषणा कर दी गई।सुनवाई का समय समाप्त होने के बाद अदालत ने ये भी कहा कि अगर दलीलें बाकी हों तो संबंधित पक्ष तीन दिन के भीतर लिखित रूप में दे सकते हैं।
सर्वोंच्च न्यायालय ने रामजन्मभूमि मामले को बातचीत से हल करने के लिए  मध्यस्थता का पर्याप्त अवसर दे कर समय सीमा 31 जुलाई तक का समय भी दिया था  । उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले के समाधान के लिए न्यायमूर्ति इब्राहिम खलीवुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति जिसमें न्यायमूर्ति इब्राहिम के अलावा एम पंचू व धर्मगुरू श्री रविशंकर को हिंदू व मुस्लिम पक्षकारों के बीच न्यायालय से बाहर इसका समाधान करने का दायित्व सौंपा है। परन्तु शताब्दियों से चल रहे इस विवाद का हल वर्तमान हालातों में मध्यस्थता से हल होने की संभावनाये कहीं दूर दूर तक नहीं दे रही है। क्यों देश के हुक्मरानों व राजनैतिक दलों ने अपने निहित स्वार्थो व अज्ञानता के कारण इस देश की अस्मिता के प्रश्न को हिंदू मुस्लिमों के बीच जमीन विवाद बना डाला। इससे इसको समझने व हल करने में देश की सरकारें, राजनैतिक दल व न्यायालय भी समझने में पूरी तरह से असफल रही। अगर राजनैतिक दल व सरकारें देश के जनमानस को यह समझाने में सफल रहती तो मुस्लिम इसे भूल कर भी इस आक्रांता बाबर के नाम पर बने मस्जिद के पक्ष में खडे नहीं होते। राजनैतिक दलों ने अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए इसे हिंदू मुस्लिम का विवाद बना दिया। जबकि यह मामला राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है।
यह सर्वविदित सत्य है कि भारत की अस्मिता के प्रतीक  भगवान  राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्मस्थान पर एक भव्य मन्दिर विराजमान था जिसे  आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहाँ एक मस्जिद बना दी।
महाराज विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा निर्मित भगवान राम के इस भव्य मंदिर को विदेशी आक्रांता द्वारा तलबार व सैन्य ताकत के बल पर  ध्वस्थ किये जाने पर इससे पूरे भारतीय समाज ने खुद को अपमानित महसूस किया। विदेशी आक्रांता द्वारा किये गये इस हैवानियत से मुक्ति के लिए भारतीय जनमानस ने  शताब्दियों ंसे निरंतर संघर्ष किया। हजारों हजार लोगों ने अपनी शहादतें दी परन्तु इस अन्याय, अत्याचार, कत्लेआम से न तो मुगलों  व नहीं अंग्रेजों की दासता काल में न्याय मिल पाया। सबसे शर्मनाक बात यह है कि बाबर द्वारा यहां पर किये गये  बलात कब्जा, अन्याय व भारतद्रोही जुल्म से मुक्ति दिला कर न्याय करने का दायित्व भी आजादी के बाद की 72 सालों की सरकारें दिलाने में असफल रही।
देश की आजादी के बाद लोेगों को आशा थी कि देश में भारतीयों का राज आने के बाद इस अन्याय, अत्याचार व हैवानियत से मुक्ति मिल जायेगी। परन्तु देश के सत्तालोलुपु हुक्मरानों ने देश को न्याय दिलाने के बजाय इस पर शर्मनाक मौन रखा। सरकारों की शर्मनाक दिशाहीनता देख कर बाबर के भारतद्रोही, अमानवीय जुल्मों को नजरांदाज करके कुछ दिशाहीन लोग उसके अन्याय के साथ खडे होने का दुशाहस करके शताब्दियों से बाबर व उनके बाद के आक्रांताओं द्वारा दिये गये जख्मों को कुरेदने का राष्ट्रद्रोही कुकृत्य किया। देश की पूरी व्यवस्था अन्याय व हैवानियत के प्रतीक इस विवाद को सुलझाने के अपना दायित्व पूरा करने की जगह इस कलंक को भारत के माथे पर बनाये रखने का कृत्य बेशर्मी से करके न्याय का गला घोंटते रहे। अंग्रेजों के जाने के 72 साल से देश की अस्मिता, लोकशाही व न्याय के प्रतीक रामजन्मभूमि मंदिर का निर्माण न किये जाने से पूरा विश्व  भारतीय हुक्मरानों की धृष्ठता पर हंस रहा है वहीं जनता खुद को ठगी महसूस कर रही है। लोग इस बात से भी हैरान है कि कट्टरपंथी जिन्ना की पाकिस्तान की विकृत सोच को नकारने वाले भारतीय मुस्लिमों को देश के पदलोलुपु शासकों व निहित स्वार्थी तत्वों ने एक अत्याचारी बाबर को इस्लाम का प्रतीक बता कर गुमराह किया।

देश की हर नागरिक को यह समझना यह चाहिए  कि बाबर सहित सभी आक्रांता एक अत्याचारी व भारतद्रोही रहा। इनके जुल्मों व प्रतीकों से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए सभी देशवासियों को एकजूट होना चाहिए। 72 साल से इसकी होश न देश के दिशाहीन शासकों को रही व नहीं न्याय के मठाधीशों को। न्याय का एक सामान्य सिद्धांत ही कहता है कि समय पर न्याय न होना भी एक जुल्म ही होता है।
देश की इतना शर्मनाक पतन हो गया कि यहां लोग भारत पर हमला करने वाले, लाखों भारतीयों को कत्लेआम करने वाले व भारतीय संस्कृति को रौंदने वाले हैवानों के प्रतीकों को मिटाने के बजाय उस कलंक को बनाये रखने के लिए न केवल आवाज उठा रहे हैं अपितु न्याय के नाम पर इस इस हैवानियत को बनाये रखने का कुकृत्य कर रहे है। आज देश इस कलंक को मिटाने के लिए उद्देल्लित और आंदोलित है।
खुद को भारत पर कई बार हमला करने व लूटने वाले चंगेजखान का खुद को अपना वंशज मानने वाले विदेशी आक्रांता बाबर ने न केवल भारत पर मुगल(फारसी में मंगोल लोगों को मुगल कहा जाता है।) शासन की नींव रखी अपितु उसके शासन मेें भारतीय संस्कृति को निर्ममता से रोंदा गया इसके लिए उसने इस्लाम के प्रसार के मुख्य अस्त्र जेहाद (धर्मयुद्ध) के तहत भारतीय संस्कृति के आस्था स्थलों, मंदिरों, मूर्तियों को निर्ममता से रौंदा। इसी हैवानियत के तहत बाबर के सेनापति मीर बाकी ने १५२८ को भारतीय संस्कृति के प्राण समझे जाने वाले भगवान राम के जन्म स्थान पर बने मंदिर को ध्वस्थ करके वहा ंपर बाबरी मस्जिद में तब्दील कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इस स्थान को मुक्त करने एवं वहाँ एक नया मन्दिर बनाने के लिये एक लम्बा आन्दोलन चला। ६ दिसम्बर सन् १९९२ को यह विवादित ढ़ांचा गिरा दिया गया और वहाँ श्री राम का एक अस्थायी मन्दिर निर्मित कर दिया गया।

इस रामजन्मभूमि मंदिर विवाद की प्रमुख घटनाक्रम पर एक नजर-

१५२८ में राम जन्म भूमि पर मस्जिद बनाई गई थी। हिन्दुओं के पौराणिक ग्रन्थ रामायण और रामचरित मानस के अनुसार यहां भगवान राम का जन्म हुआ था।

१८५३ में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ।

१८५९ में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा व नमाज के लिए मुसलमानों को अन्दर का हिस्सा और हिन्दुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा।

१९४९ में अन्दर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई। तनाव को बढ़ता देख सरकार ने इसके गेट में ताला लगा दिया।

सन् १९८६ में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की।

सन् १९८९ में विश्व हिन्दू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की।

६ दिसम्बर १९९२ को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। परिणामस्वरूप देशव्यापी दंगों में करीब दो हजार लोगों की जानें गईं।

उसके दस दिन बाद १६ दिसम्बर १९९२ को लिब्रहान आयोग गठित किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश एम.एस. लिब्रहान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।

लिब्रहान आयोग को१६ मार्च १९९३ को यानि तीन महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में १७ साल लगाए।

३० जून २००९ को लिब्रहान आयोग ने चार भागों में ७०० पन्नों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी. चिदम्बरम को सौंपा।

जांच आयोग का कार्यकाल ४८ बार बढ़ाया गया।

३१ मार्च २००९ को समाप्त हुए लिब्रहान आयोग का कार्यकाल को अंतिम बार तीन महीने अर्थात् ३० जून तक के लिए बढ़ा गया।

2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया जिसमें विवादित भूमि को रामजन्मभूमि घोषित किया गया। न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि विवादित भूमि जिसे रामजन्मभूमि माना जाता रहा है, उसे हिंदू गुटों को दे दिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2010 में दिए अपने फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को तीन पक्षों रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ 14 अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिसकी सुनवाई संविधान पीठ कर रही है।न्यायालय ने यह भी कहा कि वहाँ से रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी पाया कि चूंकि सीता रसोई और राम चबूतरा आदि कुछ भागों पर निर्मोही अखाड़े का भी कब्जा रहा है इसलिए यह हिस्सा निर्माही अखाड़े के पास ही रहेगा। दो न्यायधीधों ने यह निर्णय भी दिया कि इस भूमि के कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे हैं इसलिए विवादित भूमि का एक तिहाई हिस्सा मुसलमान गुटों दे दिया जाए। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने इस निर्णय को मानने से अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

केंद्र ने  सरकार ने ‘निश्चित क्षेत्र एक्ट, 1993श् के तहत अयोध्या में 67.7 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। इसमें वह हिस्सा भी शामिल था जिस पर विवादित ढांचा था। केंद्र ने कहा है कि जब विवाद सिर्फ 0.313 एकड़ जमीन पर है, जहां कभी बाबरी मस्जिद अवस्थित थी

उच्चतम न्यायालय ने ७ वर्ष बाद निर्णय लिया कि 11 अगस्त 2017 से तीन न्यायधीशों की पीठ इस विवाद की सुनवाई प्रतिदिन करेगी। सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में याचिका लगाकर विवाद में पक्षकार होने का दावा किया और 70 वर्ष बाद 30 मार्च 1946 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति घोषित अर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 5 दिसंबर 2017 से इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी। वह भी करने में सर्वोच्च न्यायालय असफल रहा।
25 नवम्बर 2018 को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण की मांग को लेकर लिए लाखों लोग एकजूट हुए। बाद में इस आंदोलन कों लोकसभा चुनाव को देखते स्थगित किया गया। इससे संघ का मोदी सरकार पर पूर्ण विश्वास ही परिलक्षित होता है।

इसके बाद मोदी सरकार ने विवादस्थ स्थल 2.77 एकड़ भूमि को छोड़ कर शेष भूमि पर लगा यथास्थिति का प्रतिबंद्ध हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है। इससे राममंदिर निर्माण की राह खुल जायेगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 5 फरवरी 2018 से इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी। सरकारें व सर्वोच्च न्यायालय इस गंभीर व संवेदनशील विवाद को त्वरित हल करने के बजाय लम्बे समय तक लटका कर एक प्रकार देश व न्याय के हितों का गला ही घोंट रहे हैं। सरकार व न्यायालय की इस उदासीनता  से देश के सामाजिक तानाबाना व शांति को पदलोलुपु राजनेता, निहित स्वार्थी तत्व व देश विरोधी तत्व नष्ट करने में लगे है। इससे देश की स्थिति निरंतर बिगडती जा रही है। देशवासी ही नहीं पूरी दुनिया हैरान है कि भारत की सरकार व न्यायालय अपनी जिम्मेदारी से मोह क्यों मोड़ कर देश को बर्बादी के गर्त में क्यों धकेल रहे हैं।
-आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 40 दिनों तक यानी 6 अगस्त 2019  से 16 अक्टूबर तक प्रतिदिन इस मामले की  सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति  डीवाय चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति  एस अब्दुल नजीर हैं । इसका फैसला एक माह के अंदर आने की संभावना है।

9 नवम्बर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने प्रातः10.30 बजे से ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादस्थ स्थान पर मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज करके इसे राममंदिर निर्माण के लिए रामजन्मभूमि न्याय को यह जगह प्रदान की। वहीं मस्जिद के लिए आयोध्या में ही अन्यत्र 5 एकड़ जगह देने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया कि 3 महिने में एक न्यास बना कर मंदिर बनाने का काम करे। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व विभाग के दावे को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया कि 1528 को बाबर के शासनकाल में उसके सेनापति मीर बाकी द्वारा बनायी गयी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनायी गयी थी। वहां नीचे मंदिर का अस्तित्व मिले। न्यायालय ने अयोध्या में भगवान राम के जन्म होने की आस्था को स्वीकार किया। इस विवादस्थ स्थान पर न्यायालय ने निर्मोही अखाडे, शिया वक्फ बोर्ड के साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को सिरे से नकार दिया। वहीं पूजा करने के गोपाल विशारद के दावे को स्वीकार किया।

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