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केन्‍द्र ने महानदी जल विवाद न्‍यायाधिकरण गठित किया

 

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने महानदी जल विवाद न्‍यायाधिकरण गठित करने के संबंध में आज एक अधिसूचना जारी की। न्‍यायाधिकरण का मुख्‍यालय दिल्‍ली में होगा और भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश द्वारा मनोनीत निम्‍नलिखित व्‍यक्‍ति इसके सदस्‍य होंगे:

  1. अध्‍यक्ष के रूप में उच्‍चतम न्‍यायालय के न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर
  2. सदस्‍य के रूप में पटना उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति डॉ.  रवि रंजन
  3.  सदस्‍य के रूप में दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय की न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति इंदरमीत कौर कोचर

ओडिशा सरकार द्वारा दायर मुकदमे में 23 जनवरी, 2018 को उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद न्‍यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा सरकार ने मांग की थी कि अंतर्राज्‍यीय नदी जल विवाद कानून, 1956 के अंतर्गत अंतर राज्‍यीय नदी महानदी और उसकी नदी घाटी पर जल विवाद को फैसले के लिए न्‍यायाधिकरण को सौंप दिया जाए।

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