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30 जून तक कराएं बैंकों में पैन दर्ज

नई दिल्ली।(प्याउ)। यदि आपने अपने बैंक में अपना पैन नम्बर दर्ज नहीं कराया है तो उसको 30 जून से पहले जमा करा दें। क्योंकि आयकर कर विभाग ने जनवरी में बैंकों, डाकघरों व सहकारी बैंकों से कहा था कि वे अपने सभी खाताधारकों से पैन या फार्म 60 लें। जनता की सुविधा के लिए आयकर विभाग ने बैंकों को अपने सभी खाताधारकों से पैन नंबर लेने को तीन और महीने का समय दिया है। बैंक अब 30 जून तक अपने ग्राहकों से उनके पैन या फार्म 60 ले सकते हैं।

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