उत्तराखंड

खुशखबरी: उत्तराखंड के सभी लोगों को आयुष्मान उत्तराखंड योजना का लाभ मिलेगा। राज्य के 27 लाख परिवारों को ₹5 लाख तक का सालाना इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी

( प्यारा उत्तराखण्ड डाट काम ) उत्तराखंड के सभी लोगों को आयुष्मान उत्तराखंड योजना का लाभ मिलेगा। राज्य के 27 लाख परिवारों को ₹5 लाख तक का सालाना इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी।

उत्तराखंड में आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया है। देश के किसी भी स्थान पर सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज पर इसका फायदा जनता को मिलेगा। योजना को इन्श्योरेंस मोड की बजाय ट्रस्ट मोड पर लागू किया जाएगा। राज्य में पूर्व से ही संचालित यू-हेल्थ व मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान उत्तराखंड योजना में समाहित कर लिया जाएगा।
उत्तराखण्ड में आयुष्मान योजना सार्वभौमिक होगी। इसमें राज्य के सभी लोगों को 5 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। इससे 27 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। योजना ट्रस्ट मोड में टी.पी.ए. पर होगी। सचिवालय में आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के संबंध में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। स्वस्थ उत्तराखण्ड से ही समृद्ध उत्तराखण्ड सम्भव है। उन्होंने अधिकारियों से #Uttarakhand में आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन का फुलप्रूफ प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित अस्पतालों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्राविधान के भी निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की रूपरेखा पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्णय लिया गया कि आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना से राज्य के सभी परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत लगभग 27 लाख परिवार आएंगे। योजना को इन्श्योरेंस मोड की बजाय ट्रस्ट मोड पर लागू किया जाएगा। क्लेम प्रोसेसिंग के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिसट्रेटर (टी.पी.ए.) का प्रयोग किया जाएगा। राज्य में पूर्व से ही संचालित यू-हेल्थ व मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में समाहित कर लिया जाएगा। आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में राज्य के सभी लोगों को स्वास्थ्य कवर मिलेगा। #AyushmanBharat से लिंक होने के कारण लाभार्थियों को केवल उत्तराखण्ड में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी स्थान पर सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज का लाभ मिल सकेगा।

बताया गया कि ट्रस्ट मोड में योजना के क्रियान्वयन से संस्थागत संरचना में निर्णय व क्रियान्वयन राज्य प्रशासन द्वारा नियंत्रित रहेगा। इसमें राज्य हेल्थ एजेंसी द्वारा अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा और इन्हें लाभार्थियों के इलाज का भुगतान सीधे राज्य हेल्थ एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इससे संबंधित अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता पर राज्य हेल्थ एजेंसी की सीधे नजर रहेगी। इस योजना में प्राईवेट हेल्थ इन्श्योरेंस कम्पनियों की तुलना में लाभार्थियों से बहुत ही कम प्रीमियम लिया जाएगा।

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